संस्था की सदस्यता एवं वर्ग
आजीवन सदस्य
जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु ५००१/- रूपये एक बार में या इतने के मूल्य की अचल
संपत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं प्रबन्धक द्वारा निर्धारित फॉर्म के स्वीकृति के उपरान्त सदस्यता प्रदान की जाएगी।
सामान्य सदस्य
जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु १०१/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य रहेगा। अध्यक्ष एवं प्रबन्धक
द्वारा निर्धारित फॉर्म के स्वीकृति के उपरान्त सदस्यता प्रदान की जाएगी।
सदस्यता की समाप्ति
- मृत्यु हो जाने पर।
- पागल या दिवालिया हो जाने पर।
- संस्था के विपरीत हानि कर कार्य करने पर।
- अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर।
- नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
- नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- बिना सूचना दिए हुए लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।